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मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 1988: इन सख्त नियमों से देश की सड़कें होंगी पहले से ज्यादा सुरक्षित

प्रकाशित: अगस्त 01, 2019 06:04 pm । भानुमारुति स्विफ्ट 2014-2021

भारत में सड़क परिवहन और यातायात नियम को लेकर कानून पहले की तुलना में और भी ज्यादा सख्त होने जा रहे हैं। भारत सरकार ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 1988 के लिए एक संशोधन विधेयक पेश किया था। इस विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित करने के बाद अब राज्यसभा से भी अनुमोदन प्राप्त हो गया है। इस संशोधित बिल में नियमों को लेकर क्या प्रावधान रखे गए हैं, ये जानेंगे यहां

  • सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों के लिए एक अलग से कानून बनाया गया है जिसमें उनके लिए कैशलैस ईलाज की व्यवस्था की जाएगी।
  • हिट एंड रन मामलों में गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपये जबकि मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये तक का मुआवज़ा राशि देने का भी प्रावधान है।
  • भारत में खराब सड़कों के कारण दुर्घटना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए एक नया कानून बनाया गया है। इसके तहत सड़क निर्माण करने वाली कंपनियों की जवाबदारी तय की जाएगी।
  • अब ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना भी आसान नहीं होगा। ये प्रक्रिया अब टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। इससे गैर-प्रशिक्षित ड्राइवरों को लाइसेंस नहीं मिल पाएंगे जिससे सड़क दुर्घटनाओं में काफी हद तक कमी आएगी।।
  • यदि किसी वाहन से उसके मालिक , अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं या पर्यावरण के लिए कोई खतरा होता है, तो सरकार वाहन निर्माता कंपनी को तलब करेगी। इसके बाद कार निर्माता कंपनी को उक्त वाहन को रिकॉल करते हुए उसमें आवश्यक सुधार करने होंगे। यदि ज़रुरी हुआ तो वाहन निर्माता कंपनी को कार के मालिक को मुआवज़े के रूप में कार की पूरी कीमत भी देनी पड़ सकती है। इसके अलावा, कार निर्माता मैन्यूफैक्चरिंग नॉर्म्स का पालन करने में विफल रहते हैं तो, उनपर 100 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है । दोषी पाए गए कंपनी के अधिकारियों को एक साल तक के लिए जेल भेजे जाने का भी प्रावधान है।
  • इमरजैंसी व्हीकल्स को रास्ता न देने और सड़कों पर अनावश्यक हॉर्न बजाने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। इन दोनों कृत्यों में शामिल होने पर आरोपी को 10,000 रुपये तक का जुर्माना या छह महीने की जेल अथवा दोनों की सज़ा दी जा सकती है।
  • ड्राइविंग के दौरान नशा करने, मोबाइल फोन का उपयोग, लाल बत्ती और स्टॉप साइन उल्लंघन के संबंध में कानून भी पहले की तुलना में सख्त हो जाएंगे। इस बारे में ज्यादा जानने के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें:सड़कों से 15 ​साल पुराने वाहनों को हटाने के लिए सरकार ने रखा नया प्रस्ताव

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भानु

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