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दिल्ली में फिर लागू हुआ ऑड-ईवन फॉर्मूला, जानिए किस दिन चलेंगी कौनसे नंबर की गाड़ियां

संशोधित: नवंबर 04, 2019 05:24 pm | सोनू | हुंडई कोना

  • दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर यहां ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू कर दिया है। जिसके तहत एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियां और एक दिन ईवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। ऑड-ईवन फॉर्मूला 4 नवंबर से लागू हो चुका है जो 15 नवंबर 2019 तक चलेगा।
  • ऑड-ईवन स्कीम के तहत जिन गाड़ियों की नंबर प्लेट का आखिर अक्षर 0,2,4,6,8 जैसे डिजिट हैं, ये गाड़ियां केवल ईवन तारीख 4,6,8,10,12 और 14 नंबर को चलेंगी। इसी प्रकार जिन गाड़ियों की नंबर प्लेट का आखिरी अक्षर 1,3,5,7,9 जैसे डिजिट हैं, ये गाड़ियां केवल ऑड तारीख 7,9,11,13 और 15 नवंबर को चलेंगी।
  • यह नियम सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि के 8 बजे तक मान्य है। रविवार (10 नवंबर) को यह नियम लागू नहीं होगा।
  • टू-व्हीलर और ऑल-इलेक्ट्रिक कारों को इस नियम से छूट दी गई है।
  • पिछली बार सरकार ने सीएनजी व्हीकल पर यह नियम लागू नहीं किया था, लेकिन इस बार सीएनजी गाड़ियों पर यह नियम लागू होगा।
  • नियम का उल्लंघन करने पर 4,000 रुपये जुर्माना रखा गया है।
  • महिला ड्राइवर को इस नियम से छूट दी गई है। यह छूट उसी समय मान्य होगी जब गाड़ी में या तो महिला ड्राइवर अकेली हो, अगर गाड़ी पैसेंजर बैठे हैं तो वे सभी भी महिला होनी चाहिए। यदि गाड़ी में बच्चा भी बैठा है तो उसकी उम्र 12 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • स्कूल बस को भी इस नियम में रियायत दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत वीआईपी लोगों को भी इस नियम से छूट दी गई है।
  • ओला और उबर ने कहा है कि वह ऑड-ईवन स्कीम के दौरान अपनी कीमतें नहीं बढ़ाएगी।

दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए हम आपको सलाह देंगे कि जब तक ज्यादा जरूरी ना हो, कृपया बाहर ट्रेवल ना करें।

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सोनू

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