देश में अब बीएस4 वाहनों की बिक्री नहीं होगी : सुप्रीम कोर्ट
देश में बीएस4 वाहनों को बेचने और रजिस्ट्रेशन की आधिकारिक समयसीमा पहले 31 मार्च 2020 तय की गई थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रियायत देते हुए डीलरों को लॉकडाउन हटने के दस दिनों के भीतर अनसोल्ड स्टॉक का 10 प्रतिशत बेचने की छूट दी थी। हालांकि 15 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने ऑर्डर में यह साफ़ कहा है कि अब बीएस4 वाहनों को रजिस्ट्रेशन और बिक्री की इज़ाज़त नहीं मिलेगी।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 27 मार्च को कोर्ट द्वारा आदेश दिए गए थे कि सभी डीलर्स देशभर में लॉकडाउन खत्म होने के 10 दिनों के अंदर-अंदर अपने शेष बीएस4 स्टॉक का 10% निपटा सकेंगे। कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, एक्सटेंशन के तहत केवल 1.05 लाख बीएस4 व्हीकल्स को ही बिक्री और रजिस्ट्रेशन की अनुमति मिली थी। हालांकि, अपैक्स कोर्ट का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया गया है और इस दौरान करीब 2.25 लाख बीएस4 वाहन बेचे गए हैं।
अब सुप्रीम कोर्ट ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (FADA) को इस सप्ताह के अंत तक वाहनों के रजिस्ट्रेशन की बिक्री की पूरी जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से भी 27 मार्च के आदेशों के बाद बिके और रजिस्टर हुए बीएस4 व्हीकल्स की डिटेल्स प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
गौरतलब है कि लॉकडाउन लागू से एक दिन पहले फाडा ने बीएस4 व्हीकल्स की बिक्री और रजिस्ट्रेशन में 31 मई तक एक्सटेंशन देने की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका को ठुकरा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने ऑर्डर में कहा है कि 'हमारा आदेश एकदम स्पष्ट है, सभी कंपनियों को बीएस-6 नॉर्म्स का अनुपालन करने तय समय सीमा के अनुसार तैयार होना चाहिए। वर्ष 2018 से तय की गई समयसीमा का विस्तार करने का कोई औचित्य नहीं है।”
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