व्हीकल स्क्रैप कराने पर रोड टैक्स में दी जा सकती है 25 प्रतिशत की छूट
संशोधित: अप्रैल 01, 2021 12:04 pm | भानु
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- सरकार ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट देने का दिया सुझाव
- 1 अक्टूबर तक प्राइवेट व्हीकल्स के लिए छूट सीमा से जुड़े नियमों से उठ जाएगा पर्दा
- इसके अलावा नई कार की एक्स शोरूम प्राइस पर 4 से 6 प्रतिशत दी जाएगी छूट और कार मैन्युफैक्चरर की तरफ से भी दिया जाएगा 5 प्रतिशत का डिस्काउंट
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए ने एक और तरह की रियायत देने का प्रस्ताव दिया है। सरकार ने प्राइवेट व्हीकल्स को रोड टैक्स में 25 प्रतिशत और कमर्शियल व्हीकल्स को 15 प्रतिशत की छूट देने का प्रस्ताव सुझाया है।
इस नियम समेत बाकी अन्य नियम 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी रूप से लागू हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए ये छूट 8 साल तक के लिए उपलब्ध रहेगी जबकि नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए 15 साल। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के मालिकों को हर महीने या हर तीन महीने या फिर हर साल मोटर व्हीकल टैक्स देना पड़ता है। वहीं कई प्रदेशों में नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ओनर्स से आजीवन टैक्स की वसूली की जाती है।
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इससे पहले मार्च 2021 में सरकार ने घोषणा की थी कि व्हीकल स्क्रैप कराने के बाद नई कार लेने के लिए लोगों को नई कार की एक्स शोरूम प्राइस पर 4 से 6 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं मैन्युफैक्चरर की तरफ से भी 5 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाएगा। हालांकि ये सभी तरह की छूट पाने के लिए आपको व्हीकल स्क्रैपेज सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
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व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की बात की जाए तो यदि आपकी कार 15 साल से ज्यादा पुरानी है तो आपको अपने नजदीकी आरटीओ जाकर उसका फिटनेस टेस्ट कराना होगा। यदि व्हीकल फिटनेस टेस्ट में पास नहीं होता है तो फिर उसे सड़क पर चलने की इजाजत नहीं मिलेगी। सरकार फिटनेस टेस्ट फीस भी बढ़ाने पर विचार कर रही है।
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