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लॉकडाउन 3.0: रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन ड्राइविंग गाइडलाइन
प्रकाशित: मई 05, 2020 06:03 pm । सोनू । एमजी जेडएस ईवी 2020-2022
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भारत में 4 मई से लॉकडाउन 3.0 लागू हो चुका है, हालांकि अब सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए कुछ रियायत दी है। देश के कई एरिया में उद्योग-धंधे फिर से शुरू हो गए हैं, इसी के साथ अब सड़कों पर भी फिर से चहल पहल दिखाई देने लगी है। सभी कार्यों के लिए सरकार ने अलग-अलग गाइडलाइन जारी की है। ऑटो पोर्टल होने के नाते हम आपको गाड़ियों से जुड़ी बात बताना चाहेंगे, जब आप अपनी कार को लेकर घर से बाहर निकल रहे है तो किन बातों का ध्यान रखना होगा ये जानेंगे यहां:-
सबसे पहले समझते हैं ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन के बारे मेंः-
- ग्रीन जोन: वह एरिया जहां अभी तक एक भी कोविड-19 केस नहीं आया है या फिर पिछले 21 दिन में कोई नया केस नहीं मिला है।
- रेड जोन: स्वास्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर भारत सरकार ने ज्यादा कोरोना केस के चलते जिस जिले को हॉटस्पॉट घोषित कर रखा है।
- ऑरेंज जोन: वह एरिया जो ना तो रेड जोन में आता है और ना ही रेड जोन में, वह ऑरेंज जोन है।
- कंटेनमेंट जोन को पूरी तरह से सील किया गया है, केवल यहां पर आप जरूरी सामान लेने के लिए ही घर से बाहर निकल सकते हैं। इस एरिया में फ्री पब्लिक मूवमेंट पर अभी पाबंदी है।
- तीनों जोन में कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल कार में ड्राइवर और दो पैसेंजर के साथ बाहर जा सकता है। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में बाइक पर दो व्यक्ति बैठकर बाहर जा सकते हैं, जबकि रेड जोन में बाइक चलाने वाले के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकता है।
- केवल ग्रीन जोन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू हुई, जिसमें केवल उसी जिले में चलने वाली बस जैसी सेवा शामिल है।
- कैब और टैक्सी को ग्रीन और ऑरेंज जोन में चलाने की परमिशन दी गई है, हालांकि इसमें ड्राइवर के अलावा केवल दो ही पैसेंजर बैठ सकेंगे।
- कार से इंटर स्टेट मूवमेंट, ट्रेन, बस और फ्लाइट पर अभी भी बैन लगा हुआ है।
- गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए पब्लिक मूवमेंट सुबह 7 से शाम 7 बजे तक रहेगा।
कारदेखो आपसे आग्रह करता है कि यदि आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकले। सरकार ने लोकल अथॉरिटी को जरूरी होने पर कर्फ्यू लगाने का भी अधिकार दे रखा है।
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