जल्द कार में रियर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर लगेगा जुर्माना: नितिन गडकरी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत होने के बाद एक प्रेस इंवेट में कहा कि कार में रियर सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। अगर कोई पैसेंसर बिना सीटबेल्ट लगाए मिलेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अब होगा अनिवार्य : केंद्रीय मंत्री श्री @nitin_gadkari जी। pic.twitter.com/Q66XaZhqhm
— Office Of Nitin Gadkari (@OfficeOfNG) September 6, 2022
प्रेस इवेंट में मंत्री ने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में इस नियम को लागू करेगी। वर्तमान में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये पेनल्टी लगती है जिसे जल्द बदला जा सकता है। यह नियम पूरे देश में अनिवार्य किया जाएगा।
इसके साथ ही सरकार सभी कारों में रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर स्टैंडर्ड करने की योजना बना रही है। वर्तमान में कारों में केवल फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर ही स्टैंडर्ड मिलता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड क्रॉस पर आपको लगातार अलर्ट साउंड मिलता रहता है।
कार में पैसेंजर की बेहतर सेफ्टी के लिए सरकार और भी कई कदम उठा रही है और इसके तहत जल्द ही भारत में कार में छह एयरबैग स्टैंडर्ड दिए जाएंगे। नितिन गडकरी ने कहा है कि एक एयरबैग की कॉस्ट महज 800 रुपये होती है। साइड एयरबैग की फिटिंग में कोई समस्या नहीं आती है जबकि कर्टेन एयरबैक को फिट करने के लिए कुछ इंजीनिरियंग चेंजेज करने पड़ते हैं। इससे कार की कीमत करीब 30,000 रुपये तक बढ़ सकती है और इससे कई एंट्री लेवल कारों की सेल्स प्रभावित हो सकती है।
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In gujarat seat belts are mandatory only for driver forget rear seat passengers.