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अब 30 जून तक करा सकेंगे अपनी कारों के डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू

प्रकाशित: मार्च 30, 2021 03:51 pm । भानु

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Ministry Extends Validity Of All Vehicle Documents And Driving License Till December 31

  • 30 जून 2021 तक कराया जा सकेगा गाड़ियों के एक्सपायर हो चुके दस्तावेजों को रिन्यू
  • व्हीकल रजिस्ट्रेशन,फिटनेस सर्टिफिकेट,परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं शामिल
  • कोविड-19 केस बढ़ने के चलते आगे खिसकाई गई आखिरी तिथि

देश में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के दस्तावेजों को रिन्यू कराने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाकर अब 30 जून 2021 कर दिया है। पहले लोगों को 31 मार्च तक अपनी गाड़ियों से जुड़े दस्तावेजों को रिन्यू कराना था।

1 फरवरी 2020 या 30 जून 2021 को व्हीकल रजिस्ट्रेशन,फिटनेस ​सर्टिफिकेट,परमिट्स और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे एक्सपायर हो चुके या होने जा रहे दस्तावेजों को सरकारी नोटिफिकेशन में शामिल किया गया है। पहले इन सभी दस्तावेजों को 31 मार्च 2021 तक रिन्यू कराए जाने की मोहलत दी गई थी मगर अब इस तारीख को आगे खिसका दिया गया है।

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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 30 मार्च 2020,9 जून 2020,24 अगस्त 2020 और 27 दिसंबर 2020 को एडवाइजरी जारी की थी। भारत में एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए कई राज्यों में अब लॉकडाउन लगाने की तैयारी की जा रही है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब सरकार के ​इस फैसले को जल्द से जल्द लागू करने के लिए कहा गया है और अपने राज्य के नागरिकों को इस बारे में सूचना देने के लिए भी कह दिया गया है।

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