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सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च से पहले खरीदे गए बीएस4 वाहनों को लेकर सुनाया अपना फैसला

प्रकाशित: अगस्त 14, 2020 07:36 pm । भानु
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देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आखिरकार बीएस4 वाहनों को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। इससे पहले कोर्ट ने शुरुआत में बीएस4 वाहनों की एक सीमित संख्या में बिक्री की अनुमति दी थी जिसके बाद अनुमति से अधिक वाहन बेचने वाले डीलरों के कारण इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन संबंधी कार्यों को रोक दिया गया था। अब कोर्ट ने 31 मार्च से पहले खरीदे गए बीएस4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दे दी है। बता दें कि दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर देश के सभी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में इन वाहनों को रजिस्टर कराया जा सकेगा।

कोरोना वायरस के कारण भारत में मार्च 2020 के आखिरी सप्ताह में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा दिया गया था। इसके बाद दो महीने के लिए इस लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दिया गया जिससे डीलर्स 31 मार्च तक की डेडलाइन के अंतर्गत बीएस4 वाहनों की बिक्री नहीं कर पाए थे।

यह भी पढ़ें: कोरोना संकट: इन शर्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने बीएस4 रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को बढ़ाया आगे

इसके बाद कोर्ट ने डीलरों को अपनी इंवेट्री के 10 प्रतिशत वाहनों को 10 दिन के भीतर बेचने के लिए मंजूरी दे दी थी। इसके बाद ये पाया गया कि डीलरों ने इससे अधिक​ बीएस4 व्हीकल्स बेच डाले।

य​ह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक बीएस4 व्हीकल्स की बिक्री एवं रजिस्ट्रेशन पर लगाया पूरी तरह प्रतिबंध

कोर्ट ने अपने फैसले में 31 मार्च से पहले बेची गई सभी बीएस4 कारों के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले में दिल्ली एनसीआर में बेचे गए वाहनों को दूर रखा गया है जहां कोर्ट द्वारा दी गई 10 दिनों की मोहलत में भी बीएस4 वाहन बेचने की मंजूरी नहीं दी गई थी।

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