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दूसरे राज्यों में अपनी कार कैसे बेचें? और किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ती है जरूरत, जानिए यहां

प्रकाशित: दिसंबर 15, 2020 02:41 pm । भानु

जब आप आरटीओ पर अपनी नई कार का रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो आपके पते के अनुसार ही आपकी कार का किस राज्य में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है वो तय किया जाता है। हर राज्य में नए वाहनों की खरीद पर टैक्स की अलग अलग रेट होती है जिससे कारों की ऑन रोड प्राइस शहरों और राज्यों के अनुसार भिन्न होती है। आमतौर पर लोग अपनी नजदीकी डीलरशिप से ही कार खरीदना पसंद करते हैं, मगर अपनी पुरानी कार बेचना या खरीदना काफी मुश्किल काम है। अपने ही राज्य में यूज्ड कार बेचने का तरीका या उसे खरीदने का काम तो ज्यादा मुश्किल भरा नहीं है लेकिन अगर आप किसी दूसरे राज्य में सेकंड हैंड कार बेच या खरीद रहे हैं तो इसमें ज्यादा कागजी कार्रवाई करनी होती है।

यहां आप यूज्ड कार बेचने के लिए काम आने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान सकते हैं, मगर एक बार फिर से इन डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट पर फटाफट डाल लीजिए एक नजर:

कार संबंधी दस्तावेज

पर्सनल डॉक्यूमेंट्स

आरटीओ द्वारा जारी किए जाने वाले दस्तावेज

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी)

वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट

पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी)

पैन कार्ड

एड्रेस प्रूफ

सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स

सेल्स एफिडेविट

फॉर्म 28

फॉर्म 29

फॉर्म 30

ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट्स के अलावा किसी दूसरे राज्य में कार बेचने के लिए आपको कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों की भी आवश्यकता होती है जिनके बारे में आप जानेंगे आगे:

रजिस्टर्ड आरटीओ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र

यदि आप अपनी कार किसी दूसरे राज्य में बेचने जा रहे हैं तो आपको उस आरटीओ से एक एनओसी की आवश्यकता पड़ेगी जहां से आपकी गाड़ी रजिस्टर कराई गई है। ये डॉक्यूमेंट आपकी कार खरीदने वाले ग्राहक के गृह राज्य के आरटीओ के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप इसे फॉर्म 28 समझने की भूल ना करें जो ओनरशिप ट्रांसफर के लिए खुद भी एक तरह की एनओसी होती है।

रोड टैक्स की रसीद

किसी दूसरे राज्य को जहां कार रजिस्टर होनी है वहां रोड टैक्स भरना जरूरी होता है और उसकी पेमेंट की रसीद दस्तावेजों के साथ संलग्न होनी चाहिए। रोड टैक्स की राशि उस विशेष राज्य में लागू टैक्स स्लैब और कार की वैल्यू के अधीन होती है और बता दें कि ये गाड़ी के पहले मालिक द्वारा दी गई एक्स-शोरूम कीमत के अनुसार नहीं होती है।

एनसीआरबी रिपोर्ट

आपको कुछ दस्तावेजों के साथ नेशनल क्राइम ​रिकॉर्ड्स ब्यूरो की ओर से भी एक रिपोर्ट जमा करानी होती है जिसमें इस बात की पुष्टि की जाती है कि किसी आपराधिक मामले में आप या आपकी गाड़ी शामिल नहीं है। ये रिपोर्ट www.ncrb.gov.in पर जाकर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर डालकर जनरेट की जा सकती है।

ध्यान रहे कि कार बेचने वाले को कार बेचने के 14 दिन या जितनी जल्दी हो सके ओनरशिप ट्रांसफर प्रोसेस को पूरा करवा लेना चाहिए। इस दौरान ही आपको आरटीओ को ये बताना होता है कि आपने ऊपर बताए गए डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ओनरशिप ट्रांसफर की एप्लीकेशन जमा करा दी है।

यह भी पढ़ें: अपनी कार तुरंत कैसे बेचें?

जैसा कि आपने ये पूरी प्रक्रिया पढ़ने के बाद ही महसूस कर लिया होगा कि ये कितनी पेचीदा चीज है और यदि आप इन सबसे बचना चाहते है तो हमारे पास इसके लिए एकदम सरल और साधारण उपाय भी है। आप चाहे कार अपने राज्य में बेचें या किसी दूसरे राज्य में, कारदेखो गाड़ी स्टोर पर पूरी प्रक्रिया वहां के एग्जिक्यूटिव फ्री में करके देते हैं और साथ ही डॉक्यूमेंटेशन की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। कारदेखो गाड़ी स्टोर के साथ आपको किसी भी राज्य में अपनी पुरानी कार बेचने पर कोई पाबंदी नहीं है। बता दें कि इस वक्त कारदेखो गाड़ी स्टोर के पूरे देश में 1600 चैनल पार्टनर्स के रूप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है।

यह भी पढ़ें: कैसे पता करें कि अपनी कार बेचने का सही समय आ गया है?

द्वारा प्रकाशित

भानु

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P
pallab
Apr 29, 2023, 2:01:58 PM

I want to sell my car in another state. Please help me

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