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31 मार्च 2021 तक बढ़ी आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी

प्रकाशित: दिसंबर 28, 2020 06:47 pm । स्तुति

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Ministry Extends Validity Of All Vehicle Documents And Driving License Till December 31

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। फिलहाल आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों की वैधता की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। भारत में कोराना महामारी के चलते ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इन दस्तावेजों की वैधता को अब तक कई बार बढ़ा चुकी है।

यह एक्सटेंशन उन डॉक्युमेंट्स पर मान्य है जिनकी समयसीमा 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो गई है या फिर 31 मार्च 2021 तक खत्म होने वाली है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की एडवाइज़री में ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, परमिट जैसे डॉक्युमेंट्स शामिल हैं। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि यह एक्सटेंशन सामाजिक दूरी बरकरार रखते हुए ग्राहकों को परिवहन से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा।

इसके अलावा सभी व्हीकल के लिए दूसरी ट्रांसपोर्ट डेडलाइन भी लागू की जाने वाली है जैसे सभी वाहनों के लिए फास्टैग और दिल्ली में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना जरूरी है। यहां आप फास्टैग और एचएसआरपी के बारे में पढ़ सकते हैं।

यह भी पढ़ें : ये हैं 2020 में लॉन्च हुई 20 लाख रुपये तक की टॉप 10 कारें

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