• English
    • Login / Register

    वाहनों में लगवानी है इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड किट, यहां जानिये नए निर्देशों के बारे में

    प्रकाशित: जुलाई 18, 2016 06:33 pm । alshaar

    19 Views
    • Write a कमेंट

    वाहनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों में इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड किट लगाने संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 में संशोधन कर सेंट्रल मोटर व्हीकल्स (सातवां संशोधन) 2016 जारी किया गया है।

    नए नियमों के तहत ऐसी किट उन्हीं वाहनों में लगाई जा सकेंगी जो पहले से उत्सर्जन नियमों का पालन करते होंगे और डीजल या पेट्रोल पर ही चलते हों। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक  वाहनों में हाइब्रिड किट लगाने के लिए वाहन का वजन 3,500 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए और यह वाहन उत्सर्जन संबंधी भारत स्टेज-दो और उसके बाद के मानकों को पूरा करते हों। नए नियम के तहत इसमें लगाई जाने वाली किट को पहले कहीं और इस्तेमाल न किया गया हो। इन निर्देशों में साफ किया गया है कि इलेक्ट्रिक किट को इनके आपूर्तिकर्ता या फिर निर्माताओं द्वारा आधिकारिक फिटिंग करने वाले केंद्र से ही लगवाना होगा। 

     

    यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि केवल पेट्रोल से चलने वाले वाहन का निर्माण 1 जनवरी 1990 या इसके बाद हुआ है तभी उसे इलेक्ट्रिक किट लगाकर बदला जा सकता है, और यह खतरनाक या नुकसानदायक सामान ले जाने वाले वाहनों के लिए लागू नहीं होगा। इन किटों के निर्माताओं या सप्लायरों को भी यह निर्देश जारी किए गए हैं कि वे निर्धारित परीक्षण केंद्रों से उचित सफल परीक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगे और यह जारी करने की तिथि से तीन साल के लिए मान्य होगा।

    was this article helpful ?

    Write your कमेंट

    कार न्यूज़

    • ट्रेंडिंग न्यूज़
    • ताजा खबरें

    ट्रेंडिंग कारें

    • लेटेस्ट
    • अपकमिंग
    • पॉपुलर
    ×
    We need your सिटी to customize your experience