दिल्ली की सड़कों पर अब नहीं चल पाएंगे 10 साल से पुराने डीज़ल वाहन, एनजीटी ने लगाया बैन

प्रकाशित: जुलाई 18, 2016 06:05 pm । khan mohd.

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राष्‍ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सख्‍त रुख अपनाया है। दिल्‍ली में अब 10 साल से पुरानी डीजल गाडि़यां नहीं चलेंगी। एनजीटी ने 10 साल पुरानी डीजल कारों पर रोक लगाते हुए परिवहन विभाग से तुरंत ऐसे वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए कहा है।

एनजीटी ने सोमवार को दिल्ली के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को निर्देश दिया कि 10 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए। रजिस्ट्रेशन रद्द करने के बाद इस सिलसिले में सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाए और इस तरह के वाहनों की सूची दिल्ली यातायात पुलिस को सौंपी जाए जो न्यायाधिकरण के निर्देशों के मुताबिक उचित कदम उठाएगी।

एनजीटी ने यह आदेश तब पारित किया जब दिल्ली पुलिस ने न्यायाधिकरण को सूचित किया कि वह 10 साल पुराने डीजल वाहनों को सड़क पर आने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि ऐसे वाहनों को रोकने के लिए वे चालान काटते हैं, जुर्माना लगाते हैं मगर इनका कुछ परिणाम नहीं निकल पा रहा है। पीठ ने पाया कि पुलिस को इसमें सफलता नहीं मिल रही है। पीठ ने कहा कि ऐसे वाहनों को मजिस्ट्रेट भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पकड़े जाने पर जुर्माना लगा कर छोड़ देते हैं और ये वाहन फिर सड़कों पर लौट आते हैं।

एनजीटी ने भारी उद्यम मंत्रालय को भी निर्देश दिया कि हलफनामा दाखिल कर बताएं कि देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की क्या स्थिति है और यदि लोग स्वेच्छा से अपने पुराने वाहन छोड़ने को तैयार हों तो मंत्रालय उन्हें क्या लाभ पहुंचा सकता है। पीठ ने मंत्रालय को यह भी निर्देश दिया कि इस बारे में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बारे में पत्र लिखें।

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