अनलॉक 3.0 गाइडलाइन: जानिए आपके ट्रैवल प्लान पर क्या पड़ेगा इसका असर
गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3.0 को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बाद से यात्रा संबंधी प्रतिबंधों में ढील देने और बाजार को वापस पटरी पर लाने का ये तीसरा चरण है। ऐसे में कहीं यात्रा करने से पहले यहां जानिए इसबार आपको क्या करना होगा:-
- सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू को अब पूरी तरह हटा दिया गया है जिससे अब रात में कहीं आने या जाने में कोई पाबंदी नहीं रहेगी।
- अब लोग रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक भी आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा सकते हैं। हालांकि, ये राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के ऊपर भी काफी हद तक निर्भर करता है कि वो कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का इंतजार कर रहे लोग भी अब फ्लाइट पकड़ सकते हैं। हालांकि, अनिश्चितता को देखते हुए फिलहाल वंदे भारत मिशन के तहत केवल कुछ ही उड़ानों का संचालन किया जाएगा।
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ऊपर बताई गई छूट कंटेनमेंट ज़ोन से बाहर के क्षेत्रों में ही लागू की जाएगी। अनलॉक 2.0 में बहाल की गई सर्विसेज़ जो 3.0 फेज में भी शुरु रहेंगी उनकी जानकारी इस प्रकार है:-
- सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा।
- अपने ही राज्य इधर से उधर जाने और एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी ई परमिट की जरूरत नहीं होगी। हालांकि ये भी राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वो कोरोना को ज्यादा फैलने से रोकने के लिए इसमें कुछ प्रतिबंध लगा सकते हैं।
- अनलॉक 3.0 के तहत दी जाने वाली ये राहतें कंटेनमेंट जोन में मान्य नहीं होंगी। इन क्षेत्रों में 31 अगस्त 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा और केवल जरूरी सामान लाने ले जाने के लिए ही यात्रा के संबंध में परमिशन दी जाएगी।
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