अनलॉक 2.0 गाइडलाइन: जानिए आपके ट्रैवल प्लान पर क्या पड़ेगा इसका असर
भारत सरकार ने लॉकडाउन अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन एक जुलाई से लागू होगी जो 31 जुलाई तक मान्य रहेगी। अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन में क्या छूट दी गई है, ये जानेंगे यहांः-
- घरेलू उड़ान और रेल सेवाओं का संचालन अभी सीमित हैं, इनका चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा।
- नाइट क्रफ्यू में अब थोड़ी छूट दी गई है। अनलॉक 1.0 में नाइट क्रफ्यू रात 9 से सुबह 5 बजे तक था जबकि अनलॉक 2.0 में इसे रात 10 बजे से सुबह पांच बजे किया गया है।
- नाइट क्रफ्यू में इंडस्ट्रीयल यूनिट वर्कर, लोडिंग और अपलोडिंग कार्गो, स्टेट व नेशनल हाईवे पर लोगों व सामान की आवाजाही, बस, ट्रेन और फ्लाइट्स से उतरकर घर जाने वाले लोगों को छूट दी गई है।
- राज्य के भीतर या फिर दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी प्रकार के अप्रुवल या फिर ई-प्रमिट की जरूरी नहीं होगी। यह नियम प्राइवेट व्हीकल और गुड्स कैरियर दोनों पर लागू है। हालांकि स्टेट अथॉरिटी को यह छूट दी गई है वे इसपर प्रतिबंध लगा सकते हैं।
- कंटेंटमेंट जोन में अभी भी लोगों की मूवमेंट पर पाबंदी रहेगी। इस बारे में आप अपने स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ज्यादा जानकारी पा सकते हैं।
कारदेखो आपसे आग्रह करता है कि जब तक ज्यादा जरूरी ना हो कृपया घर रहे और बाहर निकलते वक्त सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें।
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