सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक बीएस4 व्हीकल्स की बिक्री एवं रजिस्ट्रेशन पर लगाया पूरी तरह प्रतिबंध
संशोधित: जुलाई 31, 2020 07:53 pm | cardekho
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- सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक स्तर पर बीएस4 व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन बंद करने का सुनाया फरमान
- पिछले आदेशों की अवहेलना करने को लेकर डीलर्स एसोसिएशन पर भी सख्त हुआ कोर्ट
- पहले लॉकडाउन के बाद कोर्ट ने 10 परसेंट इंव्रेट्री बेचने की दी थी छूट
- डीलर्स को 1.05 लाख व्हीकल बेचने की मिली थी अनुमति मगर उन्होनें इससे ज्यादा दिए थे बेच
देश में बीएस4 वाहनों को बेचने और उनके रजिस्ट्रेशन को लेकर अब भी असमंजस की स्थिती बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि अब किसी भी बीएस 4 मॉडल का तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, जब तक कि डीलरों द्वारा 31 मार्च की समय सीमा से पहले बेचे जाने वाले वाहनों और नियमों का उल्लंघन करते हुए उसके बाद बेचे जाने वाले वाहनों का ब्यौरा नहीं दे दिया जाता।
ये घोषणा जून के मध्य में कोर्ट द्वारा बीएस4 व्हीकल्स की बिक्री पूरी तरह से बंद करने के आदेशों के बाद की गई है। देश में 1 अप्रेल 2020 से बीएस6 नॉर्म्स लागू किए गए थे और उससे कुछ ही दिनों पहले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा दिया गया था। नतीजतन, डीलर्स के पास काफी संख्या में बीएस4 व्हीकल्स का अनसोल्ड स्टॉक बच गया था जिनका 10 प्रतिशत स्टॉक कोर्ट की मंजूरी के बाद पहला लॉकडाउन लगने के 10 दिनों के भीतर बेचने की मोहलत दी गई थी। हालांकि दिल्ली एनसीआर को इस रियायत में शामिल नहीं किया गया था। तब कोर्ट के निर्देशानुसार डीलरों को 1.05 लाख बीएस4 मॉडल बेचने की मंजूरी दी गई थी।
हालांकि,कोर्ट को ये मालूम चला है कि उसके आदेशों की अवहेलना करते हुए 2 लाख से ज्यादा बीएस4 वाहन बेच दिए गए हैं। अब अदालत ने विस्तार की अवधि को रद्द कर दिया है और मार्च के अंतिम सप्ताह में लॉकडाउन के दौरान गैरकानूनी तौर पर बेचे गए बीएस 4 वाहन की बिक्री के लिए फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशंस (फाडा) को भी फटकार लगाई है।
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जस्टिक अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने यह स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे का फैसला होने तक बीएस 4 वाहनों का आधिकारिक तौर पर द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इसके तहत मौजूदा और लंबित बीएस4 वाहन के पंजीकरण पर रोक लगाना शामिल है। बेंच ने फाडा से भी मार्च के अंतिम सप्ताह में किसी भी चैनल या प्लेटफॉर्म के जरिए बेचे गए वाहनों की पूरी डिटेल्स वेरिफिकेशन के लिए देने की मांग की है। कोर्ट ने आगे की सुनवाई की तारीख 13 अगस्त तय की है।
बेंच ने डीलर एसोसिएशन की ओर पेश अधिवक्ता से कहा कि, "आप बहुत संकट में हैं। हम किसी ना किसी पर मुकदमा चलाएंगे।"
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बेंच ने 29, 30 और 31 मार्च के दौरान बीएस4 वाहनों की बिक्री में हुई वृद्धि का जिक्र करते हुए कहा कि 'हम इन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे'
अपने बीएस4 वाहनों के स्टॉक को पूरी तरह से क्लीयर करवाने के लिए फाडा लगातार कोर्ट के दरवाजे खटखटा रही है। बता दें कि कि लॉकडाउन लागू होने से एक दिन पहले फाडा ने बीएस4 व्हीकल्स की बिक्री और रजिस्ट्रेशन में 31 मई तक एक्सटेंशन देने की मांग की थी। साथ ही बीएस4 वाहनों को एक्सपोर्ट करने के लिए मैन्युफैक्चर्स को वापस देने की भी डिमांड की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका को ठुकरा दिया गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैन्युफक्चरर और डीलर्स को बीएस4 वाहनों के लिए अंतिम समय सीमा के बारे में कई बार नोटिस दिया जा चुका है और इस मामले में अब सख्त होना जरुरी है।
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