मुंबई में कार में पीछे बैठे पैसेंजर को सीट बेल्ट लगाना हुआ अनिवार्य, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना

संशोधित: नवंबर 01, 2022 01:56 pm | स्तुति

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जिन कारों में रियर सीट बेल्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया है उन कारों में जल्द से जल्द रियर सीट बेल्ट लगवानी जरूरी होगी।

Rear Seat Belts Fine

  • रियर सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले कार पैसेंजर पर अब 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • मुंबई पुलिस 10 दिवसीय सीट बेल्ट अवेयरनेस ड्राइव चला रही है। 11 नवंबर से इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
  • भारत में मौजूद अधिकतर कारों में दो 3-पॉइंट सीट बेल्ट और रियर पैसेंजर के लिए लैप सीटबेल्ट मिलती हैं।
  • सभी रियर पैसेंजर्स के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट और सीट बेल्ट रिमाइंडर जल्द अनिवार्य होगा।

मुंबई की सिटी ट्रैफिक पुलिस ने घोषणा करते हुए कहा है कि आज से सभी पैसेंजर के लिए कार में रियर सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो गया है। यदि कोई रियर सीट पैसेंजर इस नियम का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

Rear Seat Belts Fine

यह नियम टाटा समूह के पूर्व सीईओ साइरस मिस्त्री की हाल ही में रोड एक्सीडेंट में हुई मौत को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने सड़क दुर्घटना के दौरान रियर सीट पर बैठे हुए सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी।

मुंबई ट्रैफिक पुलिस 10 दिवसीय सीट बेल्ट जागरूकता अभियान चला रही है जिसमें आम जनता को नए नियम के बारे में बताया जाएगा। यदि 11 नवंबर से कोई कार पैसेंजर इस नए नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। जिन कारों में रियर सीट बेल्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया है उन कारों में जल्द से जल्द रियर सीट बेल्ट लगवानी जरूरी होगी।

Rear Seat Belts Fine

भारत में बिकने वाली अधिकतर कारों में रियर सीट पर बैठने वाले पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट और रियर मिडल पैसेंजर के लिए एक लैप बेल्ट मिलती है। हालांकि, सरकार सभी कारों में रियर साइड की सभी सीटों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट और सीट बेल्ट रिमाइंडर को स्टैंडर्ड देने की योजना बना रही है।

यह भी पढ़ें : अब सेफ्टी से समझौता नहींः इन 10 अफोर्डेबल कारों में दिया गया है रियर मिडिल पैसेंजर के लिए 3 पाॅइन्ट सीट बेल्ट का फीचर, देखें पूरी लिस्ट

दिल्ली सरकार ने भी रियर सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले पैसेंजर पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है और जल्द ही यह नियम अन्य शहरों और राज्यों (जैसे कर्नाटक) में भी लागू किए जाएंगे। इस नए नियम से दुर्घटना की स्थिति में कार पैसेंजर सुरक्षित रहेंगे। सरकार जल्द ही कारों में छह एयरबैग अनिवार्य करने के नियम को भी पेश करेगी जो अगले साल अक्टूबर से लागू हो सकता है।

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