अब कार में सफर करना होगा ज्यादा सेफ, 1 अक्टूबर 2022 से गाड़ियों में मिलेंगे 6 एयरबैग
संशोधित: जनवरी 17, 2022 11:13 am | सोनू
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नया नियम आठ सीट तक वाली कार पर लागू होगा।
- यह नया नियम 1 अक्टूबर 2022 से सभी कार कंपनियों के लिए लागू होगा।
- अतिरिक्त चार एयरबैग में कर्टेन और दो फ्रंट साइज एयरबैग शामिल होंगे।
- इससे कारों की प्राइस करीब 20,000 से 30,000 रुपये तक बढ़ सकती है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें सभी कार कंपनियों को एम1 कैटेगरी की गाड़ियों में छह एयरबैग अनिवार्य रूप से देने की बात कही है। इस कैटेगरी की कार में आठ पैसेंजर तक बैठ सकते हैं। यह नया नियम सभी कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा।
ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार एम1 कैटेगरी की कारों में दो साइड/साइड टोर्सो एयरबैग, दोनों फ्रंट पैसेंजर एयरबैग और दो कर्टेन एयरबैग दिए जाएंगे। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने इस ड्राफ्ट को पहले ही अप्रूव कर दिया है।
कंपनियों द्वारा कारों में ये जरूरी सेफ्टी चेंजेज करने के चलते गाड़ियों की प्राइस करीब 20,000 से 30,000 रुपये तक बढ़ सकती है। इससे पहले मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2021 में को-ड्राइवर पैसेंजर एयरबैग देना अनिवार्य किया था।
अभी कारों में ड्यूल फ्रंट एयरबैग, एबीएस, रियर पार्किंग सेंसर, फ्रंट सीटबेल्ट रिमाइंडर और स्पीड अलर्ट सिस्टम अनिवार्य है।
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