दिल्ली में जनवरी 2022 से 10 साल पुरानी डीजल कारों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द
प्रकाशित: दिसंबर 20, 2021 01:10 pm । सोनू
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हालांकि दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उपभोक्ताओं को एक एनओसी दी जाएगी।
दिल्ली सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के बाद राज्य में एक जनवरी 2022 से 10 साल पुरानी डीजल कारों का रजिट्रेशन रद्द करने की बात कही है। यह निर्णय राज्य में लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन लेवल को ध्यान में रखकर लिया गया है।
दिल्ली सरकार से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में जिन उपभोक्ताओं की 10 साल पुरानी डीजल कारों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा उन्हें उनकी कार के लिए एक एनओसी दी जाएगी। इस एनओसी से उपभोक्ता अपनी गाड़ी को दूसरे राज्य में बेच सकेंगे और वहां उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हाालंकि यह एनओसी उन्हीं राज्यों में काम करेगी जहां पर 10 साल पुरानी डीजल कारों को चलाने की मान्य मिली हुई है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल कार है तो इसे महाराष्ट्र, गुजरात या ऐसे अन्य राज्य में चला सकते हैं जहां ऐसा नियम नहीं है। 15 साल से ज्यादा पुरानी डीजल और पेट्रोल कारों के लिए कोई भी एनओसी नहीं दी जाएगी और उन्हें सीधे स्क्रैपयार्ड का रास्ता दिखाया जाएगा। हाल ही में दिल्ली सरकार ने राज्य में 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश दिया था और यह ऑर्डर डीजल व पेट्रोल सभी वाहनों पर मान्य होगा।
इसके अलावा हाल ही में दिल्ली सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल कार व 15 साल पुरानी पेट्रोल कार ओनर्स को राहत देने के लिए एक सोल्यूशन निकाला है। सरकार के अनुसार ऐसी कारों को ईवी किट से इलेक्ट्रिक गाड़ी में कनवर्ट करके चलाया जा सकता है। सरकार इन किट्स को अप्रुव देने की प्रोसेस पर काम कर रही है।
अभी तक दिल्ली में फिटनेस टेस्ट में पास होने के बाद 15 साल पुरानी पेट्रोल कार और 10 साल पुरानी डीजल कार को सड़क पर चलाने की अनुमति दी गई थी। अगर ये कारें टेस्ट में पास नहीं होती तो फिर इन्हें स्क्रैप में देना होता था। हालांकि अब व्हीकल से पॉल्यूशन बढ़ता देख दिल्ली सरकार ज्यादा स्टिक हो गई और यह निर्णय लिया है।