बीएस-3 वाहन हुए बैन, क्या होगा आपकी कार का ?
संशोधित: मार्च 30, 2017 07:52 pm | jagdev
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सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल से देशभर में बीएस-3 उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। सर्वोच्च अदालत के इस आदेश के दायरे में सभी निजी और व्यवसायिक वाहन आएंगे, इन में टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, फोर-व्हीलर और मल्टी-एक्सल वाहन शामिल हैं।
आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस फैसले का ?
फोर-व्हीलर ग्राहकों पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर कार कंपनियां पहले ही बीएस-3 से बीएस-4 पर शिफ्ट हो चुकी हैं, हालांकि कुछ शहरों में अभी भी बीएस-3 वाली महिन्द्रा बोलेरो और टाटा इंडिका जैसी कारें बिक रही हैं।
बीएस-4 मानकों के मुताबिक बनी कारें बीएस-3 की तुलना में थोड़ी ही महंगी हैं, ये इतनी भी ज्यादा महंगी नहीं होती कि जेब एकदम ढीली हो जाए, उदाहरण के तौर बीएस-3 मानक वाली बालेरो जेडएलएक्स की कीमत 8.55 लाख रूपए है तो बीएस-4 वाले जेडएलएक्स वेरिएंट की कीमत 8.70 लाख रूपए है।
देशभर में बीएस-3 मानकों वाले करीब 8.24 लाख नए वाहन हैं जो अभी बिके नहीं हैं। इन में पैसेंजर कारों की संख्या करीब 16,000 ही है, जबकि बाकी के ट्रक, थ्री-व्हीलर और टू-व्हीलर है। इन में सबसे बड़ा हिस्सा दोपहिया वाहनों का है, जिनकी संख्या करीब 6 लाख है।
मौजूदा बीएस-3 वाहनों का क्या होगा ?
जिन लोगों के पास पहले के या हाल ही में खरीदे गए बीएस-3 वाहन हैं उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे पहले की तरह अपने वाहनों को चला सकते हैं। बीएस-4 मानकों वाले फ्यूल की बिक्री अभी कुछ राज्यों में शुरू नहीं हुई है, लेकिन बीएस-3 व्हीकल भी इस नए फ्यूल पर आराम से चल सकेंगे। इसके अलावा यूज़्ड कार खरीदने या बेचने वाले लोगों को भी चिंता करने की जरुरत नहीं है, इन के मामले में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान देने वाली बात इतनी ही है कि अगर आप नया वाहन खरीदने जा रहे हैं तो एक बार डीलरशिप पर दस्तावेज़ अच्छे से जांच लें, 31 मार्च के बाद नए बीएस-3 वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।