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    दिल्ली-एनसीआरः बड़ी डीज़ल कारों के रजिस्ट्रेशन पर लगा बैन जल्द हटने के आसार

    संशोधित: जुलाई 01, 2016 12:02 pm | अमन

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    बड़ी डीज़ल कार की चाहत रखने वाले दिल्ली-एनसीआर के ग्राहकों और कार कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर है। दिल्ली एनसीआर में 2000 सीसी या इससे ऊपर की बड़ी डीज़ल कारों के रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक जल्द ही हटने के आसार बन रहे हैं। बुधवार शाम को सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में संकेत दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि एकमुश्त पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क अदा करने पर वाहनों के पंजीकरण पर लगी रोक हटाई जा सकती है। इस बारे में अगली  सुनवाई 4 जुलाई 2016 को होगी।

    बुधवार को जस्टिस टी एस ठाकुर, जस्टिस ए के सिकरी और आर भानुमति की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि हम 2000 सीसी या इससे ऊपर के डीज़ल इंजन वाली नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से रोक हटाने के पक्ष में हैं। सुनवाई के दौरान पीठ ने ऑटोमोबाइल कंपनियों की ओर से आए वरिष्ठ वकीलों से कहा वे विचार-विमर्श करें कि पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क क्या होना चाहिए। इससे पहले मर्सिडीज़-बेंज और टोयोटा ने कारों की एक्स-शो-रूम कीमत पर एक प्रतिशत टैक्स जमा कराने की बात कही थी।

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