अब आप अपने व्हीकल डॉक्यूमेंट्स को 30 सितंबर तक करा सकेंगे रिन्यु
संशोधित: जून 21, 2021 08:24 pm | भानु
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- फरवरी 2020 के बाद एक्सपायर हुए व्हीकल डॉक्यूमेंट्स को अब 30 सितंबर 2021 से पहले तक कराया जा सकेगा रिन्यु
- व्हीकल रजिस्ट्रेशन,फिटनैस सर्टिफिकेट,परमिट्स और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स हैं शामिल
- कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन के चलते डेडलाइन एक्सटेंड कराने पर लिया गया फैसला
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स को रिन्यु कराने की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है। अब आप अपने व्हीकल से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को 30 सितंबर 2021 तक रिन्यु करा सकेंगे। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण व्हीकल डॉक्यूमेंट रिन्युअल का वैलिडिटी पीरियड पांचवी बार बढ़ाया गया है। इससे पहले इन दस्तावेजों को रिन्यु कराने की अंतिम तिथि 30 जून तय की गई थी। 1 फरवरी 2020 तक एक्सपायर हो चुके व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,फिटनैस सर्टिफिकेट,परमिट्स और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स को अब 30 सितंबर 2021 तक रिन्यु कराया जा सकेगा।
इससे पहले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 2020 के दौरान 30 मार्च,जून 9,24 अगस्त और 27 दिसंबर एवं 2021 के दौरान 30 मार्च और 30 जून को डॉक्यूमेंट्स रिन्युअल की तारीखें आगे बढ़ाई गई थी।
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भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन संशोधित तारीखों के बारे में अवगत करा दिया गया है।
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