अलर्ट: अब फास्टैग के काम नहीं करने पर देना होगा दोगुना टोल टैक्स
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने फास्टैग के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार यदि किसी वाहन पर लगा फास्टैग अवैध है या फिर सही से काम नहीं कर रहा है, तो वाहन मालिक से दोगुना टोल टैक्स वसूला जाएगा।
पहले, केवल वे लोग जो अपनी कार पर स्टिकर/आरएफआईडी टैग के बिना फास्टैग लेन में प्रवेश करते थे उन्हें ही डबल टोल का भुगतान करना होता था। हालांकि, अब नॉन फंक्शनल फास्टैग वाले लोगों को भी इस लेन का उपयोग करने डबल टोल टैक्स देना होगा। नियमों में संशोधन इसलिए हुआ है ताकि नॉन फंक्शनल फास्टैग वाले लोगों को इस लेन में आने से रोका जा सके और टॉल प्लाजा पर ज्यादा भीड़ ना लगे।
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इस नए नियम के लागू हो जाने के बाद अब टोल ऑपरेटर्स द्वारा धोखाधड़ी किए जाने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि इस नियम के दुरुपयोग के बारे में सरकार द्वारा अभी तक कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं।
बता दें कि देशभर में 15 दिसंबर 2019 से फास्टैग को अनिवार्य किया गया था। इस नियम के लागू होने के बाद से अब तक करीब 1.68 करोड़ फास्टैग जारी कर दिए गए हैं।
इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोग बिना टोलकर्मी के संपर्क में आए अपने टोल टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, जिसकी भुगतान पर्ची भी यूजर के फास्टैग अकाउंट में उपलब्ध करा दी जाती है।
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Right.. If money not in wallet.. Then also charging double.. Where they have mentioned these rules... This is looot.. Lot of time I faces problems and que in fast tag lane.. Waste..
No one pays for your time. Govt made the rules to harassed the people and full the bag with money. Govt comes out with vague rules only not with the solution. Govt's fault called technical glitch.