दिल्ली सरकार ने लागू की व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी,15 साल से ज्यादा पुराने व्हीकल्स सड़क पर नहीं किए जा सकेंगे ड्राइव
दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदुषण के स्तर को देखते हुए सरकार ने 15 साल से ज्यादा पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप करने का फरमान जारी कर दिया है। अब चाहे पेट्रोल व्हीकल हो या डीजल व्हीकल यदि वो 15 साल से ज्यादा पुराना है तो उसे स्क्रैप कराना अनिवार्य होगा।
यदि ऐसे व्हीकल्स सड़कों पर दौड़ते दिखाई दिए तो उन्हें तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही ओनर पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और व्हीकल को तुरंत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लाइसेंस्ड स्क्रैपर को सुपुर्द कर दिया जाएगा। हालांकि व्हीकल को टो करके ले जाने के इंतजाम स्क्रैपर को ही करने होंगे। यदि स्क्रैपर उस समय उपलब्ध नहीं होता है तो लोकल पुलिस उक्त व्हीकल को वहां से टो कर ले जाएगी जिसके बाद वहां से व्हीकल को स्क्रैप सेंटर भिजवा दिया जाएगा।
इसके अलावा 15 साल से पुरानी कार को सार्वजनिक सड़कों पर पार्क करने की अनुमति तक नहीं होगी। यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो ओनर पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। स्क्रैप सेंटर पर गाड़ी की मार्केट वैल्यु निकाली जाएगी और उसे तुरंत ओनर को दे दी जाएगी।
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यदि स्क्रैपर और व्हीकल ओनर में कोई विवाद होता है तो इसे सुलझाने का काम लोकल पुलिस का होगा। ये फैसला दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में पेट्रोल और डीजल वाहनों की 3 दिसंबर तक एंट्री बैन होने के बाद आया है।
अब तक 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल इंजन वाली कारों को फिटनैस टेस्ट में पास होने के बाद सड़कों पर ड्राइव करने की अनुमति थी। यदि वो फिटनैस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो उन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा। हालांकि अब दिल्ली सरकार ने ज्यादा सख्ती दिखाते हुए पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप करने के ऑर्डर दे दिए हैं।
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Suppose a person owns top-end healthy Rolls Royce, which is more than 15 years, is it not cruel on the part of the government to send the car to the grave yard by blindly following the rule book?